logo-image

NEET UG 2019: सुप्रीम कोर्ट गलत उत्तर के मामले मे दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना किया

याचिका में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2019 के चार प्रश्न NCERT के सिलेबस से बाहर थे और इसलिए, गलत तरीके से सेट किए गए थे.

Updated on: 16 Jun 2019, 07:12 AM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने गलत उत्तर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से किया इंकार.
  • सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाईकोर्ट.
  • नीट उत्तर कुंजी में 5 प्रश्न के उत्तर थे गलत.

नई दिल्ली:

NEET Exam, SC refused to hear petition filed on wrong answer key matter: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने शुक्रवार को नीट (ङउ) 2019 परीक्षा (NEET Exam 2019) में कुछ प्रश्नों की गलत उत्तर कुंजी (Answer) खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही हैदराबाद के जिन चार छात्रों ने याचिका दायर की थी, उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया है. जस्टिस अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) और सूर्यकांत (suryakant) की अवकाशपीठ ने चारों मेडिकल अभ्यर्थियों को याचिका वापस लेने की इजाजत दी और उच्च अदालत (High Court) में जाने को कहा है.

यह भी पढ़ें: DU Admission 2019: जानिए कब जारी होगी Cut off लिस्ट, इसके बाद का क्या है Process

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं और हमें लगता है कि हमें अपने दायरे को जानने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा उत्तर कुंजी पर दखल देने का मतलब होगा कि वह एनटीए से ऊपर हो गया है.
कोर्ट ने कहा कि अदालतें हरेक मामले की विशेषज्ञ नहीं हैं और अब वक्त आ गया है जब इस क्षेत्र में दखल बंद होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Odisha Plus Two Result 2019: ओडिशा बोर्ड आर्ट्स-कॉमर्स का रिजल्ट इस दिन हो सकता है घोषित

छात्रों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गलत उत्तर कुंजी (Wrong answer key) दी थी. उन्होंने बताया कि चार-चार अंकों वाले पांच सवालों के एक से ज्यादा जवाब सही थे या उनका उत्तर एनटीए द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी से नहीं मिलती थी. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को शीर्ष अदालत ने मेडिकल अभ्यर्थियों की याचिका सुनवाई पर सहमति दी थी.

EDUCATION से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- Click Here

JOBS से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- Click Here