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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर लगाई रोक, कहा-जब पेश होंगे तब होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब विजय माल्या सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद होंगे, तभी उनके खिलाफ सुनवाई होगी।

Updated on: 15 Jul 2017, 06:59 AM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है
  • कोर्ट ने कहा कि जब विजय माल्या सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद होंगे, तभी उनके खिलाफ सुनवाई होगी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब विजय माल्या सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद होंगे, तभी उनके खिलाफ सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इंगलैंड से विजय माल्या को वापस लाने की सरकार की कोशिश को स्वीकार किया। देश के कई बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये लेकर विजय माल्या पिछले साल फरार होकर इंगलैंड चले गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुनवाई में माल्या को अवमानना के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
कानून के मुताबिक अवमानना के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद माल्या को छह महीने की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन से माल्या को जल्द भारत प्रत्यर्पित किए जाने की अपील की है।

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सुप्रीम कोर्ट भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने माल्या पर कथित रुप से 4 करोड़ डॉलर की रकम को अपने बेटे-बेटियों के खाते में स्थानांतरित किया, लेकिन उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल बैंकों का कर्ज चुकाने में नहीं किया।

इसके साथ ही बैंकों ने कोर्ट को बताया है कि माल्या ने अपनी संपत्ति के बारे में झूठी जानकारी देकर अदालत को गुमराह किया।

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