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1 जुलाई से लागू होने को तैयार GST, अनाज, दूध, तेल, साबुन हुए सस्ते और लग्जरी कारें होगी महंगी

श्रीनगर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सामानों का टैक्स दरों में वर्गीकरण हो गया है। इसके बाद कौन सी चीजों को किस दायरे में रखा गया है और उससे आपके घर का बजट कितना होगा प्रभावित आइए देखते हैं।

Updated on: 20 Jun 2017, 11:17 PM

नई दिल्ली:

श्रीनगर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सामानों का टैक्स दरों में वर्गीकरण हो गया है। इसके बाद कौन सी चीजों को किस दायरे में रखा गया है और उससे आपके घर का बजट कितना होगा प्रभावित आइए देखते हैं। 

1 जुलाई से खाद्यान और कॉमन इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे तेल, साबुन और टूथपेस्ट और बिजली सस्ती होंगी। वहीं, लग्ज़ीरियस प्रोडेक्ट्स मंहगे होंगे क्योंकि इन्हें सर्वोच्च कर दर 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है।

कारों के सेग्मेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सरकार ने सर्वोच्च टैक्स स्लैब 28 प्रतिशत की दर में रखा है लेकिन साथ ही इस पर 1-15 प्रतिशत का सेस निर्धारित किया है। 

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छोटी कारों पर 1 प्रतिशत सेस लगेगा जबकि मध्यम वर्गीय कारों या लग्जीरियस कारों पर 15 प्रतिशत का सेस लगाया जाएगा।

वहीं कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी दर लगेगी और साथ ही 12 प्रतिशत सेस भी लगेगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल बीड़ी, सोना, फुटवियर, बिस्किट्स और एग्रीकल्चरल इक्वीपमेंट्स पर जीएसटी की दरें निर्धारित नहीं की है।

0% टैक्स

मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।

इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था।

5% टैक्स स्लैब 

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पिज्ज़ा ब्रैड, सेवियां, कंडस्ड मिल्क, फ्रोज़न सब्जियां, जीवन रक्षक दवाइयां और मिठाइयां इस स्लैब में रखी गई हैं। कोयला भी इसी स्लैब में है। इस पर पहले 11.69 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके चलते बिजली उत्पादन महंगा होता है।

चीनी, चाय, कॉफी और खाने का तेल भी इसी स्लैब में हैं। अब तक इन पर 9% टैक्स लगता था।

18% टैक्स स्लैब

हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट इन पर अब तक केंद्रीय और राज्यस्तर टैक्स मिलाकर 22-24 प्रतिशत टैक्स लगता था। कैपिटल गुड्स जिन पर अब तक करीब 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उन पर 18 प्रतिशत लगेगा।

पेस्ट्रीज़, केक, पास्ता, आइस्क्रीम, सूप्स, इंस्टेंट फूड मिक्स, बीटल नट, विनेगर और शरबत पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

28% टैक्स स्लैब

एसी और फ्रिज, च्यूइंगम, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट निर्मित पदार्थ 28 प्रतिश टैक्स दर में आएंगे।

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12% टैक्स स्लैब

फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

गुरुवार को हुई जीएसटी परिषद बैठक

गुरुवार को जीएसटी परिषद ने सात नियमों को अंतिम रूप दे दिया जबकि दो नियमों (रिटर्न और ट्रांजिशन संबंधित) पर फैसला नहीं हो सका। इसे लीगल कमेटी को सौंपा गया है। पास हुए नियम रजिस्ट्रेशन, रिफंड, कंपोजीशन, इनवॉयस, पेमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैल्यूएशन से संबंधित हैं।

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