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सहारा के खिलाफ सेबी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, डाली अवमानना याचिका

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। सेबी ने अपनी याचिका में कहा है, 'सहारा, एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डाल रही है।'

Updated on: 10 Oct 2017, 03:10 PM

नई दिल्ली:

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। सेबी ने अपनी याचिका में कहा है, 'सहारा, एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डाल रही है।'

मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने जस्टिस गोगोई के सामने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस याचिका पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई की तारीख तय करेंगे।

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सहारा ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है जबकि सहारा का दावा है कि कंपनी निवेशकों का 75% पैसा लौटा चुकी है। 

14 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम न करने की याचिका को खारिज करते हुए इसकी नीलामी के आदेश जारी किए थे। 

एंबी वैली की नीलामी के आदेश, 37,392 करोड़ रखी गई कीमत

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सुब्रत रॉय को 1,500 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिए थे, जोकि 24,000 करोड़ रुपये की कुल रकम का एक हिस्सा मात्र है।

कोर्ट ने 1,500 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक जमा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा 7 सितंबर तक इस रकम का भुगतान कर देती है तो नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक लिक्विडेटर से सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाने और नीलामी करने को कहा था। लिक्विडेटर ने इस संपत्ति का बाजार मूल्य 37,390 करोड़ रुपये से लेकर 43,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

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