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बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक करने के लिए RBI ने नहीं दिया निर्देश, RTI में खुलासा

पत्रकार योगेश सपकाले की ओर से दाखिल आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा, 'उसने अभी तक अनिवार्य रूप से आधार नंबर को बैंक खाता के साथ जोड़ने संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है।'

Updated on: 21 Oct 2017, 12:09 AM

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खातों से आधार लिंक करने संबंधी कोई भी निर्देश बैंकों को नहीं दिया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जवाब में आरबीआई ने कहा, 'उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश बैंकों को नहीं जारी किया गया है।'

आपको बता दें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी बैंक खाताधारकों को अपने खाते से आधार लिंक कराने को लगातार कह रहे हैं।

मनीलाइफ डॉट इन के पत्रकार योगेश सपकाले की ओर से दाखिल आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा, 'उसने अभी तक अनिवार्य रूप से आधार नंबर को बैंक खाता के साथ जोड़ने संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है।'

आरबीआई ने साथ ही कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों को जोड़ने के लिए अनुमति मांगने हेतु कोई याचिका दायर की है।

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सपकाले ने आरबीआई में आरटीआई दाखिल कर कहा था कि बैंक खातों से आधार लिंक कराने वाले नोटिफिकेशन/निर्देश या सर्कुलर उपलब्ध कराया जाय जिसके तहत खाताधारकों को ऐसा करने को कहा जा रहा है।

इसके जवाब में आरबीआई ने कहा, '1 जून 2017 को केंद्र सरकार ने मनीलॉन्ड्रिंग रोकथाम ( रिकॉर्ड्स का रख रखाव), दूसरा संशोधन नियम 2017 गजट में जीएसआर 538 (ई) में प्रकाशित किया था जिसके तहत आधार को (उन व्यक्तियों के लिए जो कि बैंक खाते खोलने के लिए) स्थायी नंबर (पैन) बनाने और बैंक खाता खोलने के लिए अनिवार्य किया है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरबीआई ने इससे संबंधित कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।'

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