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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

25 मार्च को रिजर्व बैंक ने पत्र के जरिए पीएनबी को जुर्माना लगाने की दी थी सूचना

Updated on: 27 Mar 2019, 07:57 AM

नई दिल्‍ली:

साल की शुरुआत से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम में अनियमितता को लेकर काफी सख्त दिखा है। रिजर्व बैंक ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कई बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया था। उसी कड़ी में अब स्विफ्ट (SWIFT) नियमों में अनियमितता की वजह से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि विदेश में पैसे के लिए ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट (SWIFT) का इस्तेमाल होता है. स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनियाभर के बैंक ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कहा है कि 25 मार्च को रिजर्व बैंक ने पत्र के जरिए बैंक को जुर्माना लगाने की सूचना दी थी.

इस साल की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनियमित्ताओं के आरोप में 36 सरकारी, प्राइवेट और विदेशी बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. उस समय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटीबैंक, केनरा बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया था. गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने स्विफ्ट का ही इस्तेमाल किया था.

गौरतलब है कि मार्च की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया था. यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपये, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक और एसबीआई पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.