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PNB घोटाला: ईडी ने मोदी और चोकसी की जब्त संपत्ति के बारे में नहीं दी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नैशनल बैंक घोटाले (पीएनबी स्कैम) के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जब्त की गई संपत्तियों का ब्योरा देने से मना कर दिया है।

Updated on: 06 May 2018, 03:50 PM

highlights

  • पीएनबी घोटाला मामले में ईडी ने नीरव मोदी और मेहुच चोकसी की जब्त संपत्ति के बारे में जानकारी देने से किया इनकार
  • आरटीआई के तहत दोनों आरोपियों की जब्त की गई संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई थी

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नैशनल बैंक घोटाले (पीएनबी स्कैम) के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जब्त की गई संपत्तियों का ब्योरा देने से मना कर दिया है।

आरटीआई के तहत दोनों आरोपियों की जब्त की गई संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

हालांकि ईडी इससे पहले ट्विटर पर मोदी और चोकसी की करीब 7,664 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की जानकारी सार्वजनिक कर चुकी हैं।

ईडी ने इसके साथ ही दोनों को भारत वापस लाए जाने की प्रक्रिया में हुए खर्च की जानकारी देने से मना कर दिया। दोनों ही आरोपी घोटाला सामने आने के बाद जनवरी महीने में देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं।

सीबीआई दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चुकी है। पुणे के विहार धुरवे ने आरटीआई कानून के तहत दोनों को भारत वापस लाएए जाने की प्रक्रिया में हुए अब तक के खर्च के जानकारी मांगी थी।

जवाब में ईडी ने कहा कि वह आरटीआई एक्ट की अनुसूची दो में दर्ज संस्था है, इसलिए वह मांगी गई जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती।

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