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गैर-अनुसूचित 42 कैंसर दवाओं को मूल्य नियंत्रण दायरे में लाया गया

एनपीपीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इससे 105 ब्रांड का एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) 85 प्रतिशत कम होगा.

Updated on: 28 Feb 2019, 09:11 AM

नई दिल्ली:

सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली गैर-अनुसूचित 42 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का फैसला किया है. इसमें व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत पर नियत किया गया है. बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में यह कहा गया है. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत जनहित में असाधारण शक्तियों का उपयोग कर कैंसर के इलाज में उपयोग गैर-अनुसूचित 42 कैंसर दवाओं को व्यापार मार्जिन युक्तिसंगत बनाकर मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का फैसला किया है.

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औषधि विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, 'इसके तहत सरकार 42 गैर-अनुसूचित दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत पर नियत करती है और विनिर्माताओं को उत्पाद की पहले बिक्री बिंदु के आधार पर खुदरा मूल्य तय करने को कहा गया है.'

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एनपीपीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इससे 105 ब्रांड का एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) 85 प्रतिशत कम होगा. इससे ग्राहकों को 105 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी बचत होगी. फिलहाल अनुसूचित श्रेणी के तहत कैंसर के इलाज में उपयोग 57 दवाएं कीमत नियंत्रण दायरे में हैं.