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अब इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार लिंक करना हुआ ज़रुरी, इरडा ने दिए आदेश

इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने कहा है कि आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों को इस नियम को पूरा करने के लिए कहा गया है।

Updated on: 09 Nov 2017, 01:01 PM

नई दिल्ली:

इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने कहा है कि आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों को इस नियम को पूरा करने के लिए कहा गया है।

इंश्योरेंस रेग्युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने कहा है, 'प्राधिकरण साफ करना चाहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (रिकॉर्ड्स के रखरखाव) द्वितिय संशोधन नियम, 2017 के अंतर्गत आधार कार्ड को इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा।'

सरकान ने जून में धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) दूसरे संशोधन नियम, 2017 में अधिसूचित किया था, जिसमें मौजूदा पॉलिसियों समेत वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार और पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य है।

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बीमा प्राधिकरण ने इसके बारे में निर्देश देते हुए सभी जीवन और जनरल बीमा कंपनियों को कहा है कि यह नियम "वैधानिक बल" के साथ बिना प्रतीक्षा किए सभी पॉलिसीयों में लागू किया जाए। 

इस बारे में आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता ने कहा है, 'यह वित्तीय सेवाओं के लिए सरकार के डिजिटाइज़ेशन स्कीम के तह्त एक विकास की ओर और तार्किक कदम है।'

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उन्होंने कहा, 'हालांकि ऐसे में कुछ शॉर्ट टर्म चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन फर्जीवाड़े को रोकने और केवाईसी प्रक्रिया के तह्त हम इसमें लॉन्ग टर्म फायदा देखते हैं।'

फिलहाल देश में 24 जीवन बीमा कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस समेत करीब 33 जनरल बीमा कंपनियां हैं जिन पर यह नियम अब लागू हो जाएगा।

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