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जेपी इंफ्रा के निवेशकों को बड़ी राहत, दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा चुके 32 हज़ार निवेशकों के लिए राहत की ख़बर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए थे।

Updated on: 04 Sep 2017, 01:56 PM

नई दिल्ली:

जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा चुके 32 हज़ार निवेशकों के लिए राहत की ख़बर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर रोक लगा दी है।

बता दें कि एनसीएलटी ने आईडीबीआई बैंक का बकाया कर्ज न चुकाने के चलते जेपी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी। इसी के खिलाफ निवेशकों ने अपने हितों का हवाला देते हुए याचिका दायर कर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी।

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निवेशकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए घर खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भी इस मसले पर राय मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट में फ्लैट खरीदार चित्रा शर्मा और 23 अन्य लोगों ने बतौर खरीदार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि दिवालिया कानून के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद गारंटी वाले देनदारों के वित्तीय हितों को पहले सुरक्षित किया जाएगा, जबकि बिना गारंटी वाले देनदार होने के कारण फ्लैटों के खरीदारों को कुछ नहीं मिलेगा। 

इस मामले में जेपी इंफ्रा के विभिन्न अलग-अलग करीब 27 आवासीय परियोजनाओं में 32,000 खरीदारों ने फ्लैट बुक कराए थे।

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