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कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को अब और समय दिया है। अब व्यापारी जीएसटी के तह्त रिटर्न दस सितंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 सितंबर निर्धारित की गई थी।

Updated on: 05 Sep 2017, 01:00 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को अब और समय दिया है। अब व्यापारी जीएसटी के तह्त रिटर्न दस सितंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 सितंबर निर्धारित की गई थी।

अब जीएसटीआर-1 के तह्त कारोबारी खरीद-बिक्री कर का रिटर्न 10 सितंबर तक फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा कारोबारी जी.एस.टी.आर- 1 और जी.एस.टी.आर- 2 का मिलान जी.एस.टी.आर- 3 के साथ 30 सितंबर तक भरा जा सकता है।

हालांकि इससे पहले इसके लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।

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वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ‘जी.एस.टी. क्रियान्वयन समिति (जी.आई.सी) ने जी.एस.टी.आर-1, जी.एस.टी.आर- 2 और जी.एस.टी.आर- 3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है।’

साथ ही अगस्त के संदर्भ में जी.एस.टी.आर- 1, जी.एस.टी.आर- 2 और जी.एस.टी.आर- 3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5, 10 और 15 अक्तूबर कर दी गई है। इससे पहले यह समयसीमा क्रमश: 20, 25 और 30 सितंबर थी। 

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इससे पहले कारोबारी कई इनवायस अपलोड करने के चलते अंतिम जी.एस.टी. रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी।

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