GST 2017: ट्रैक्टर उत्पादकों की मांग, उपकरणों पर कम किया जाए टैक्स
ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगाए जाने से ट्रैक्टर उत्पादकों ने असंतोष जताया है।
नई दिल्ली:
ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगाए जाने से ट्रैक्टर उत्पादकों ने असंतोष जताया है। उन्होंने ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स को निर्माण क्षेत्र की तरह ही 18 फीसदी जीएसटी के स्लैब के तहत किये जाने की मांग की है।
ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर असोशिएशन ने कहा है, 'वर्तमान में ट्रैक्टर के पार्ट्स और कंपोनेंट्स को सरकार ने 28 फीसदी टैक्स के तहत रखा है। जबकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्र के पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर 18 फीसदी टैक्स ही है। ट्रैक्टर के पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, खासकर 80 हॉर्सपावर के ट्रैकटर्स की बात करें तो वो भी लगभग वैसे ही हैं।
उऩका कहना है कि दोनों क्षेत्रों के लिये एमिशन नॉर्म एक जैसे ही हैं लेकिन सरकार ने दोनों को अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया है।
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असोशिएशन ने मांग की है कि सरकार ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स पर भी जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी पर लेकर आए।
असोशिएशन के अनुसार, 'ट्रैक्टर्स के पार्ट्स, उपकरण और दूसरी वस्तुएं ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं।'
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उनका कहना है कि ट्रैक्टर्स के लिये ट्रांजिशन प्रस्ताव में देरी से उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।
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