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बेनामी संपत्ति और काला धन पर मजबूत हुआ कानूनी शिकंजा, जानकारी देने पर मिलेगा 5 करोड़ तक का ईनाम

किसी भी बेनामी संपत्ति के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को अब सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा।

Updated on: 01 Jun 2018, 05:43 PM

highlights

  • देश में मौजूद बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने अब ईनामी योजना की शुरुआत की है
  • किसी भी बेनामी संपत्ति के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को अब सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा

नई दिल्ली:

देश में मौजूद बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने अब ईनामी योजना की शुरुआत की है।

किसी भी बेनामी संपत्ति के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को अब सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा। वहीं विदेश में रखे गए ब्लैक मनी के बारे में जानकारी देने वालों को 5 करोड़ रुपये का ईनाम मिलेगा।

इनकम टैक्स इंफॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018, अब सभी पुरानी ईनामी योजनाओं की जगह लेगी।

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'बेनामी ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018 के तहत बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक करोड़ रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा। सूचना बेनामी प्रॉबिहिशन यूनिट्स में काम करने वाले ज्वाइंट या एडीशनल सीपी को देनी होगी।'

गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 को संशोधित किया है। अब यह कानून बेनामी ट्रांजैक्शंस (प्रोहिबिशन) एमेंडमेंट एक्ट 2018 है।

इसके साथ ही सरकार ने टैक्स चोरी के बारे में भी सूचना देने वालों को ईनाम दिए जाने का ऐलान किया है।

इस योजना के तहत विदेशी नागरिक भी ऐसी जानकारी देकर ईनाम पा सकते हैं। सरकार ने बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वालों को उनकी पहचान गुप्त रखे जाने का आश्वासन दिया है।

जब कोई व्यक्ति कर चोरी के मकसद से अपने बजाए किसी और के नाम से संपत्ति की खरीदारी करता है तो ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति कहा जाता है। कई मौकों पर यह संपत्ति अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से भी खरीदी जाती है।

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