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जीएसटी के तहत सोना, जूता, विस्कुट पर टैक्स हुए तय, जेटली ने की घोषणा

अपनी 15वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने सोना, बिस्कुट, टेक्सटाइल, जूता, बीड़ी, सिगरेट, सोलर पैनल और खेती से जुड़े आठ तरह के उत्पादों पर जीएसटी दर तय कर दिया है।

Updated on: 29 Jun 2017, 09:43 AM

नई दिल्ली:

जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के मद्देनज़र उससे जुड़े तमाम नियमों को मंज़ूरी दे दी है। अपनी 15वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने सोना, बिस्कुट, टेक्सटाइल, जूता, बीड़ी, सिगरेट, सोलर पैनल और खेती से जुड़े आठ तरह के उत्पादों पर जीएसटी दर तय कर दिया है।

बैठक में सभी राज्यों ने 1 जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू करने पर सहमति जताई है।

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में समेटा था। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सोना, कपड़ा और जूते समेत छह चीजों की टैक्स दरें तय करना था।

जिन वस्तुओं पर जिएसटी के तहत टैक्स तय किये गए हैं वो इस प्रकार हैं-

# सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है

# 500 रुपये से कम के फुटवियर पर 5% फीसदी, लेकिन 500 से अधिक के फुटवियर पर 18% फीसदी जीएसटी लगेगी

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# तेंदू पत्ते पर 18 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन इस पर सेस नहीं लगाया जाएगा

# सिल्क और जूट पर किसी तरह के टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है

# नैचुरल फाइबर पर 5 फीसदी और हाथ से बनी चीजों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।

# 500 रुपये से कम कीमत के कपड़ों पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया

# जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।

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# जीएसटी के तहत सोलर पैनल पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया

# पैकेट बंद फूड आईटम्स को 5 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में रखा गया।

# पैकेट बंद खाद्य सामग्री को 5 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में रखा गया।

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