सरकार ने 66 वस्तुओं पर GST घटाया, स्कूल बैग, इंसुलिन सस्ता, सैनिटरी पैड पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट) काउंसिल ने अपनी समीश्रा बैठक में 66 मामलों में टैक्स की दरों को संशोधित कर दिया है। काउंसिल के समक्ष 133 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव आया था।
highlights
- जीएसटी काउंसिल ने अपनी समीक्षा बैठक में 66 मामलों में टैक्स की दरों को संशोधित कर दिया है
- काउंसिल के समक्ष 133 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव आया था
New Delhi:
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट) काउंसिल ने अपनी समीक्षा बैठक में 66 मामलों में टैक्स की दरों को संशोधित कर दिया है। काउंसिल के समक्ष 133 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव आया था।
बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिनेमा टिकट पर तय की गई दरों में किसी बदलाव से इनकार कर दिया, हालांकि विवाद के बाद स्कूल बैग पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही इंसुलिन पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 रुपये और इससे महंगी सिनेमा की टिकटों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि 100 रुपये से कम कीमत की टिकटों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं टोमैटो कैचअप, पैक्ड फूड्स और मसाले समेत कई प्रोडक्टस के रेट्स भी कम कर दिए गए हैं।
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काउंसिल की बैठक अगले रविवार को 11.30 बजे होगी। सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी की दर को संशोधित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा अन्य गुड्स और सर्विसेज के लिए जो दरें तय की जा चुकी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
सैनिटरी नैपकिन पर काउंसिल ने 12 फीसदी जीएसटी तय किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध होने लगा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने भी नैपकिंस पर लगने वाले जीएसटी को वापस लिए जाने की मांग की थी। फिलहाल सैनिटरी नैपकिन पर 14.5 फीसदी का टैक्स लगता है।
जीएसटी एक्ट को आगामी एक जुलाई से लागू होना है। इससे पहले 18 मई को जीएसटी काउंसिल ने 1,211 आइटम्स पर दरों की घोषणा की थी, जिसके बाद कुछ दरों को लेकर विवाद शुरू हो गया था।
वहीं ट्रैक्टर के उपकरणों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। काउंसिल ने इसके साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर्स पर प्रस्तावित 28 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।
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