विजय माल्या के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है
दिल्ली के एक कोर्ट ने समन को बार-बार नजरअंदाज किए जाने के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
New Delhi:
दिल्ली के एक कोर्ट ने समन को बार-बार नजरअंदाज किए जाने के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। फेरा उल्लंघन के मामले में माल्या के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट ने कहा, ' माल्या देश के कानून का सम्मान नहीं करते हैं और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' कोर्ट ने कहा कि माल्या का यह दावा गलत है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।
कोर्ट ने 2012 के चेक बाउंस मामले भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। माल्या के खिलाफ चेक बाउंस का मामला जीएमआर के नेतृत्व वाली कंपनी डायल ने किया है। डायल दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन करती है।
इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की तरफ से विदेशों में उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को एक महीने के भीतर विदेश में मौजूद उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी देने को कहा है।
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