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लोकसभा में पेश हुआ कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018

company Amendment Bill-2018 : लोकसभा (Parliament) में गुरुवार को हंगामे के बीच कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (company Amendment Bill-2018) पेश किया गया.

Updated on: 20 Dec 2018, 02:46 PM

नई दिल्‍ली:

company Amendment Bill-2018 : लोकसभा (Parliament) में गुरुवार को हंगामे के बीच कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (company Amendment Bill-2018) पेश किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक पेश किया. सदन के पहली बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू होने पर जेटली ने विधेयक पेश किया.

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यह विधेयक पेश किया जाना जरूरी था क्योंकि कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (company Amendment Bill-2018) को 2 नवंबर, 2018 को लागू कर दिया गया था. इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है.

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यह विधेयक सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा की सिफारिश पर आधारित है. इस समीक्षा का मकसद व्यापार करने में सहजता व अच्छे कॉरपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देना है. इसमें कुल 16 तरह के कॉरपोरेट अपराधों को विशेष अदालतों से आंतरिक न्यायिक निर्णय व्यवस्था में स्थानांतरित किया गया है.