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एक जुलाई से लागू होगी GST, आईजीएसटी ड्राफ्ट को मिली मंजूरी

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है।

Updated on: 20 Jun 2017, 11:19 PM

highlights

  • वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है।
  • शनिवार को हुई बैठक में जीएसटी के अन्य सप्लिमेंटरी विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया

New Delhi:

 

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है।

शनिवार को हुई बैठक में जीएसटी के अन्य सप्लिमेंटरी विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया। काउंसिल की ओर से मंजूर किये गये विधेयकों को अगले सप्ताह फिर से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान पेश किया जायेगा। सरकार एक जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू किए जाने की डेडलाइन को मानकर काम कर रही है।

काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा, 'स्टेट जीएसटी के ड्राफ्ट के मसौदे को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। इस विधेयक को राज्य विधानसभा की तरफ से मंजूरी दी जाएगी।'

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जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) विधेयकों पर विचार-विमर्श किया गया। काउंसिल की अगली मीटिंग 16 मार्च को होगी।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल एकीकृत जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी विधेयक पर मार्च के मध्य में होने वाली अगली बैठक में अंतिम निर्णय करेगी।

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