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कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, रिटर्न फाइल करने में GST और GAAR का डिटेल देने की जरूरत नहीं

आयकर विभाग ने कछ समय पहले कारोबारियों के लिए अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी और GAAR के साथ कई और डीटेल्स देने को कहा था।

Updated on: 20 Aug 2018, 04:43 PM

नई दिल्‍ली:

आयकर विभाग ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रिपोर्टिंग नॉर्म को आसान बना दिया है। इससे कारोबारियों को तिमाही और साल के अंत में रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। इस राहत के तहत ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी (GST) और GAAR के साथ कई और डीटेल्स अब देने की नहीं जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग ने कछ समय पहले कारोबारियों के लिए अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी और GAAR के साथ कई और डीटेल्स देने को कहा था। इससे कारोबारी दिक्‍कत महसूस कर रहे थे।

विभाग ने इन नियमों को  20 अगस्‍त से ही लागू करने का फैसला किया था, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी।

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नए नियमों के तहत 30 सितंबर को रिटर्न भरने से पहले कारोबारियों को आडिट रिपोर्ट फाइल करना जरूरी था। वत ऑडिट रिपोर्ट के साथ फॉर्म 3CD में ये सभी डिटेल्स देना जरूरी था। कारोबारियों का कहना था उनके लिए नए नियमों का पालन करना कठिन है, इसी के बाद विभाग ने इन नियमों में छूट देने का फैसला किया है।