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लोन पर वसूले ज्‍यादा ब्‍याज की जानकारी नहीं दे रहा Bank, SC ने RBI को जारी किया निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्जदार से वसूल किए गए ज्यादा ब्याज की वापसी से संबंधित NGO मनीलाइन फाउंडेशन की एक याचिका पर सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वह मामले में अपने फैसले से NGO को छह सप्ताह के भीतर अवगत कराए.

Updated on: 09 Oct 2018, 10:21 AM

नई दिल्‍ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्जदार से वसूल किए गए ज्यादा ब्याज की वापसी से संबंधित NGO मनीलाइन फाउंडेशन की एक याचिका पर सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वह मामले में अपने फैसले से NGO को छह सप्ताह के भीतर अवगत कराए. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोशी ने मनीलाइन फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए RBI को निर्देश दिया. मामले में दूसरी जनहित याचिका (PIL) पांडुरंग दलाल ने दायर की है.

RBI को दिया निर्देश
अदालत ने कहा, "हमारा मानना है कि इस चरण में याचिकाकर्ताओं के दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के पत्र में शामिल मामले में RBI को निर्देश दिया जाए कि वह आज से छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को अपने फैसले से अवगत कराए." अदालत ने कहा, "उसके बाद भी अगर याचिकाकर्ता असंतुष्ट हों तो उनको इस अदालत में एक बार फिर आने की स्वतंत्रता होगी."

NGO ने कहा अभी तक नहीं मिला जबाव
अदालत ने कहा कि RBI ने अपने 26 दिसंबर 2017 के पत्र में NGO को सूचित किया था कि उसके द्वारा 12 अक्टूबर 2017 को उठाए गए मसले विचाराधीन हैं. NGO ने अदालत को बताया कि उसे बैंक से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसके पास अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत आने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था.

निर्देश जारी करने की मांग
याचिकाकर्ता ने बैंकिंग संस्थाओं और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को आवास, शिक्षा और उपभोक्ता वस्तुओं के ऋणों पर फ्लोटिंग रेट के समय वसूल किए गए ज्यादा ब्याज की रकम की गणना करने और के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें उनकों समय-समय पर ब्याज दरों की कटौती का लाभ नहीं मिला था. याचिकाकार्ताओं ने वसूल किए गए ज्यादा ब्याज की रकम की वापसी की मांग की.