ऑड-ईवन स्कीम नहीं होगी लागू, NGT में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी केजरीवाल सरकार
'गैस चेंबर' बन चुके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल ऑड-ईवन स्कीम लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ऑड-ईवन स्कीम की वापसी का फैसला लिया गया।
highlights
- दिल्ली में लागू नहीं होगी ऑड-ईवन स्कीम, महिलाओं, दोपहिया वाहनों को छूट चाहती है दिल्ली सरकार
- महिलाओं, दोपहिया वाहनों को एनजीटी ने नहीं दिया है छूट, केजरीवाल सरकार दाखिल करेगी की पुनर्विचार याचिका
- 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू किया जाना था
नई दिल्ली:
'गैस चेंबर' बन चुके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल ऑड-ईवन स्कीम लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ऑड-ईवन स्कीम की वापसी का फैसला लिया गया।
इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम को हरी झंडी दी थी।
एनजीटी ने 13 से 17 नवंबर तक राजधानी में ऑड-ईवन स्कीम को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे 'महिलाओं, दोपहिया वाहनों और सरकारी कर्मचारियों' को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने 'महिलाओं, दोपहिया वाहनों' को छूट नहीं मिलने की वजह से ऑड-ईवन लागू करने का फैसला वापस ले लिया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं मिलने की वजह से ऑड-ईवन के फैसले को वापस लिया गया है। हम सोमवार को एनजीटी जाएंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हम छूट देने के लिए अपील करेंगे।'
NGT द्वारा महिलाओं और Two Wheelers को छूट न दिये जाने के कारण महिलाओं की सुरक्षा और जनता की परेशानियों को देखते हुये, अब 13 नवम्बर से नहीं लागू होगा ऑड ईवन!
— आप की आवाज़ (@AapKi_Aawaz) November 11, 2017
दिल्ली सरकार का फैसला: मंत्री कैलाश गहलोत pic.twitter.com/wIXYarLPBz
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 9 नवंबर को ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का फैसला किया था। सरकार के फैसले के मुताबिक इसे 13 से 17 नवंबर तक लागू किया जाना था।
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हालांकि 10 नवंबर को एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाया था। एनजीटी ने कहा था कि सरकार को अदालत को संतुष्ट करने की जरूरत है कि कारों की ऑड-ईवन स्कीम वास्तव में लाभदायक रही है।
दिल्ली की जहरीली हवा को रोकने के लिए योजना पहली बार 1 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। दूसरा चरण 15 अप्रैल को उसी वर्ष शुरू हुआ था। इसका उल्लंघन करने वालों पर तत्काल 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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