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दिल्ली की सड़कों पर गढ्ढों की वजह से हो रही मौतों पर SC ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों पर गढ्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में इतनी संख्या में लोगों का मरना

Updated on: 21 Jul 2018, 07:54 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों पर गढ्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में इतनी संख्या में लोगों का मरना "डरावना" है और कई सिफारिशों के बावजूद अतिक्रमण और यातायात की बाधाओं को नहीं हटाने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को समन जारी किया।

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि भारत में आतंकी हमले से ज्यादा सड़कों के गढ्ढों के कारण लोगों की जान चली जाती है। बेंच ने पुलिस कमिश्नर पूछा कि पुलिस ने फरवरी 2017 की एक विशेष टास्क फोर्स की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की है जिसने यातायात की बाधाओं और अतिक्रमण की मंजूरी की सिफारिश की थी।

बेंच ने कहा,'सड़कों के गढ्ढों के कारण होने वाले दुर्घटना के कारण देश में इतने सारे लोग मर रहे हैं। रिपोर्टों का कहना है कि आतंकवादी हमलों की तुलना में सड़कों के गढ्ढों के कारण दुर्घटनाओं में अधिक लोगों की मौत हो गई है।'

अदालत ने सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी से इस मुद्दे को देखने और अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह में देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने में 2 साल का समय क्यों लगेगा?

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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील वसीम ए कदरी ने बेंच को बताया कि फ्लाईओवर, अंडरपास और पैर ओवर ब्रिज के निर्माण को ध्यान में रखते हुए समय रेखा तैयार की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों को दो-तीन साल के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।'

दिल्ली सरकार के वकील अनुरोध के खिलाफ कोर्ट ने कहा ,'दिल्ली के लोगों के लिए, पुलिस आयुक्त को पेश होने दे ।'

बेंच ने कहा, 'दिल्ली में समस्या यह है कि यहां कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर भी ज़िम्मेदार नहीं है। हमें बताएं कि आप बुलाना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए, हम पुलिस कमिश्नर को बुला रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर किया है और कहा है कि उसने दो वर्षों में 77 गंभीर, मध्यम और हल्की बाधाओं को दूर करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया था और इस कार्य योजना में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों दोनों शामिल थे।

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