MCD चुनाव 2017: VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की AAP की याचिका दिल्ली HC ने किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने की आम आदमी पार्टी की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।
highlights
- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है
- एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने भी दूसरे विपक्षी दलों के साथ ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वीवीपीएटी ईवीएम से चुनाव कराने का आदेश देने संबंधी याचिका दायर की थी।
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी बोले, फौजियों पर बयान देने से पहले करें आत्मचिंतन
याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि अदालत राज्य चुनाव आधिकारी और मुख्य चुनाव आयोग को दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया था।
ये भी पढ़ें: हिंदू महिलाओं के लिए तीन तलाक मुद्दे पर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज
हाल ही में हुए दिल्ली की रजौरी गार्डेन विधानसभा सीट के लिये हुए उप चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और आम आदमी पार्टी की जमानत ज़ब्त हो गई थी।
ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने माना हाफिज़ सईद सुरक्षा और शांति के लिये है बड़ा खतरा
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय