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MCD चुनाव 2017: VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की AAP की याचिका दिल्ली HC ने किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने की आम आदमी पार्टी की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated on: 21 Apr 2017, 07:35 PM

highlights

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है
  • एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने भी दूसरे विपक्षी दलों के साथ ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वीवीपीएटी ईवीएम से चुनाव कराने का आदेश देने संबंधी याचिका दायर की थी।

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याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि अदालत राज्य चुनाव आधिकारी और मुख्य चुनाव आयोग को दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया था। 

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हाल ही में हुए दिल्ली की रजौरी गार्डेन विधानसभा सीट के लिये हुए उप चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और आम आदमी पार्टी की जमानत ज़ब्त हो गई थी।

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