दिल्ली HC का निर्देश- महिला छात्रावास के वॉर्डन न बनाए जाएं प्रोफेसर जौहरी
इसके पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर जौहरी को छात्राओं से दूर रखने का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी को किसी भी हॉस्टल (जिनमें महिलाएं हैं) के प्रभारी के रूप में चार्ज न लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से प्रोफेसर के निलंबन पर फैसला करने के लिए भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
Delhi HC directs JNU professor Atul Kumar Johri, accused of sexually harassing women students, to not take charge as warden of any university hostel which houses women. Court asked the fact-finding committee to decide on his suspension. Next hearing on 17 August.
— ANI (@ANI) May 29, 2018
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जानकारी के मुताबिक, इसके पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर जौहरी को छात्राओं से दूर रखने का निर्देश दिया था।
ये है पूरा मामला
जेएनयू के लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी के खिलाफ 8 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में हाई कोर्ट ने मामले में दखल दिया।
गौरतलब है कि साल 2015 में भी एक जेएनयू प्रोफेसर पर विदेशी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।
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