दिल्ली हाई कोर्ट ने 'शहीद' शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की
अक्टूबर 2016 में भी एक अन्य पीठ द्वारा इस तरह की याचिका को खारिज कर दी गई थी
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सैनिकों के संदर्भ में मारे गए या मर गए के बजाय 'शहीद' शब्द का इस्तेमाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और वकील अभिषेक चौधरी को उसी आधार पर पर इस तरह की अर्जी दाखिल करने के लिए फटकार लगाई, जो अक्टूबर 2016 में एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही रद्द कर दी गई थी.
चौधरी ने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 'सैनिकों की शहादत पर सम्मानजनक शब्दों' का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की याचिका दायर की थी. उन्होंने अदालत से 'शहीद' शब्द का उपयोग करने के लिए मीडिया को निर्देश देने का आग्रह किया क्योंकि 'वीर सैनिक कभी नहीं मरते. 14 फरवरी को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवानों के शहीद होने के बाद यह याचिका दायर की गई थी.
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