दिल्ली मुख्य सचिव मारपीट मामला: 'आप' विधायक अमानतुल्ला को मिली जमानत
दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायक अमानतुल्ला को जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायक अमानतुल्ला को जमानत मिल गई है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के आरोपी अमातुल्ला को दिल्ली पुलिस ने 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमानतुल्ला अभी तक जेल में थे।
इस मामले में दूसरे आरोपी आप विधायक प्रकाश जारवाल को बीते 9 तारीख को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने जारवाल को चेतावनी दी थी कि अगर अब उनका नाम इस तरह के केस में सामने आएगा तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
और पढ़ें: हिंद महासागर में चीन का दबदबा घटाने के लिए साथ काम करेंगे भारत-फ्रांस
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्ला को जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही 20 दिन से ज्यादा कैद में रखा जा चुका है इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरुरत नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अमानतुल्ला को प्रकाश जारवाल की तरह ही कुछ शर्तों के तहत जमानत दी है।
निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका
बता दें कि इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आप के दोनों ही विधायकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एक अधिकारी से मारपीट को हल्के और रोजमर्रा के मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता है।
और पढ़ें: भारत-फ्रांस ने किया 14 समझौतों पर हस्ताक्षर, रक्षा और परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर ज़ोर
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य