उत्तर प्रदेश : बलिया में दहेज के लिए हत्या मामले में पति समेत 3 को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में पति,सास व ननद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति जुर्माने की सजा सुनायी है।
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में पति,सास व ननद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति जुर्माने की सजा सुनायी है ।
पीड़िता पक्ष के वकील त्रिभुवन यादव के अनुसार देवरिया गांव की निवासी नीतू यादव (20) की दहेज में जमीन की मांग को लेकर पिछले वर्ष 24 मार्च 2013 को जिंदा जला कर मार दिया गया था।
विवाहिता के पिता अवधेश ने नीतू के पति अश्वनी, सास सुमित्रा व ननद मीरा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की दहेज के लिए हत्या और शव गायब करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर जिला अदालत के जज विनोद कुमार ने शुक्रवार को दोनो पक्ष की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी।
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