logo-image

पांच साल पुराने मामले में हुआ फैसला, हत्या के तीनों आरोपियों को हुई कारावास की सजा

सीकर के अपर सैशन न्‍यायाधीश संख्‍या 1 सुनील कुमार विश्‍नोई ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Updated on: 06 Feb 2019, 02:08 PM

राजस्थान:

सीकर के पांच साल पुराने अनिता-किशोर हत्‍याकांड मामले में सीकर के अपर सैशन न्‍यायाधीश संख्‍या 1 सुनील कुमार विश्‍नोई ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक रामवतार शर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों अनिता व उसके प्रेमी विजय चांवरिया व दोस्‍त प्रकाश को अनिता के पति किशोर कुमार की हत्‍या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ेंः अजमेर में बच्चों को पढ़ाने के बहाने मौलवी करता था यौन शोषण, POCSO एक्ट में गिरफ्तार

अनिता का विजय चांवरिया से प्रेम प्रसंग था जिसके चलते 22 जनवरी 2014 को विजय चांवरिया के साथ मिलकर अनिता ने अपने पति की हत्‍या की साजिश रची थी.पुलिस को मृतक पति किशोर का शव रानोली थाने के शांकभरी की पहाड़ी से मिला था.

यह भी पढ़ेंः सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और उमा भारती से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

विजय और उसके दोस्तों ने की हत्या कर किशोर के शव को शांकभरी की पहाड़ियों में फेक दिया ताकि यह एक हादसा जैसा दिखाई दे. पुलिस ने अपनी जांच में शव को नांगल निवासी किशोर के रूप में शिनाख्त किया था. इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों आरोपियेां अनिता व विजय चांवरिया व प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है.