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मनी लॉन्ड्रिंग केस में मांस कारोबारी मोइन कुरैशी को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी को जमानत दे दी। कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Updated on: 12 Dec 2017, 05:18 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी को जमानत दे दी। कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कुरैशी को 2 लाख रुपये के निजी बॉन्ड व इतनी ही जमानती राशि पर जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन व कर चोरी के आरोप में 2016 में मामला दर्ज किया था।

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ईडी ने कुरैशी के जमानत याचिका का विरोध किया।

एजेंसी के अनुसार, कुरैशी की कथित तौर हवाला के जरिए दुबई, लंदन व यूरोप के कुछ अन्य जगहों पर धन भेजने को लेकर जांच चल रही है।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान कुछ तथ्य उभरकर आए हैं कि उच्च पदों पर कार्यरत कुछ सरकारी अधिकारियों की कुरैशी के साथ मिलीभगत से बड़े स्तर पर धन का अवैध लेनदेन किया गया। हालांकि, कुरैशी ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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