मध्यप्रदेश: महज 46 दिन के अंदर नाबालिग से रेप के आरोपी को मिली फांसी की सजा
यह फैसला शनिवार को अपर सत्र जज सुधांशु सक्सेना ने सुनाया है।
नई दिल्ली:
मध्यप्रदेश के रहली में 9 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के सिर्फ 46 दिनों के अंदर ही आया है।
यह फैसला शनिवार को अपर सत्र जज सुधांशु सक्सेना ने सुनाया है।
बता दें कि इस वारदात को 21 मई को अंजाम दिया गया था। आरोपी मासूम को उठाकर एक धार्मिक स्थल पर ले गया था और वहां उसके साथ रेप किया। बच्ची की चीख सुनकर उसके परिजन घटनास्थल पर आ पहुंचे जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।
Sagar: A man who had raped a minor girl in Rehli on May 21 was sentenced to death today, on July 7. The trial and medical tests were completed during this duration and the verdict was pronounced today, all within the span of 46 days. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/SZnxkwQtbq
— ANI (@ANI) July 7, 2018
यह मामला महज 72 घंटो के अंदर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। इसके बाद न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए ट्रायल के 46वें दिन आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई।
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