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चार साल की मासूम से किया रेप, कोर्ट ने हैवानियत करने वाले शिक्षक को सुनाई फांसी की सज़ा

चार साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले शिक्षक को सतना की एक अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है.

Updated on: 04 Feb 2019, 11:25 PM

नई दिल्ली:

चार साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले शिक्षक को सतना की एक अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है. मासूम के साथ हैवानियत करने वाले दोषी शिक्षक महेंद्र सिंह को 2 मार्च को फांसी पर लटकाया जाएगा. महेंद्र सिंह को जबलपुर जेल में फांसी दी जाएगी. अगर उसे 2 मार्च को फांसी दे दी जाती है, तो नए रेप कानून के तहत मिलने वाली इस तरह की यह पहली सजा-ए-मौत होगी. दोषी महेंद्र के पास दो विकल्प है. वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को बरकरार रखता है तो दोषी शिक्षक के पास राष्ट्रपति से भी दया अपील कर सकता है. अगर इन दोनों जगहों से अपील ख़ारिज होती है तो दोषी को फांसी पर लटकाया जाएगा.

बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद शिक्षक उसे मरा हुआ समझकर वही छोड़ कर चला गया था. नाजुक हालत में बच्ची को सतना से एयरलिफ्ट कर द‍िल्ली ले जाया गया था.

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मासूम अपने आंगन में सो रही थी, तभी गांव का युवक महेंद्र सिंह (23) उसे उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के लापता होने पर परिजन और गांव वाले उसे तलाशने निकले तो वह गंभीर हालत में मिली. उसे अस्पताल ले जाया गया. गांव वालों ने आरोपी की खोजा और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. DSP किरण राव के नेतृत्व में महेंद्र के खिलाफ चार्जशीट पेश की गयी थी. नगौड़ की अदालत ने 25 सितंबर को फांसी सुनाई गई थी. 25 जनवरी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगा दी थी.