पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, पत्नी की हत्या के मामले में मिली है उम्रकैद की सजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को अग्रिम जमानत दे दी है।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को जमानत दे दी है। जस्टिस एस मुरलीधर और आई एस मेहता की पीठ ने सुहैब को 20 हजार के मुचलके पर अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल के लिए एक महीने की अग्रिम जमानत दी है।
गौरतलब ही कि क्राइम बेस्ड टीवी रिएलिटी शो 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेडट' से मशहूर हुए एंकर सुहैब को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
बता दें कि 11 जनवरी 2000 को सुहैब के घर पर उनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मर्डर करने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया था। सुहैब का दावा था कि अंजू ने सुसाइड किया था, लेकिन बाद में उन पर ही आरोप लगा और 28 मार्च 2000 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अंजू की मौत के बाद ही सुहैब ने सौम्या खान से शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम आलिया है।
सुहैब लंदन में एक टीवी चैनल के प्रोड्यूसर थे। 1996 में भारत वापस आकर उन्होंने एक क्राइम बेस्ड रिएलिटी शो 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' शो बनाया, जो देखते ही देखते पॉपुलर हो गया।
इसके अलावा सुहैब 498A नाम से फिल्म भी बना चुके हैं, जो दहेज प्रताड़ना पर आधारित थी। यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी।
और पढ़ें: झारखंड: झोलाछाप डॉक्टर ने लिंग परीक्षण कर कहा-गर्भ में है बेटी, बेटे ने लिया जन्म तो काट दिया लिंग
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय