logo-image

सेक्स सीडी केस: वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में सोमवार को आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Updated on: 06 Nov 2017, 05:15 PM

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में सोमवार को आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत पर डेढ़ घंटे तक लंबी बहस के बाद जज ने यह फैसला सुनाया है।

जेएमएफसी भावेश बट्टी की अदालत में आज पुलिस डायरी और जमानत आवेदन पर जवाब के साथ पुलिस पेश हुई। वहीं विनोद वर्मा की ओर से वकील फैजल रिजवी और सुदीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

बता दें कि अश्लील सीडी केस में पत्रकार विनोद वर्मा पर पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। वर्मा फिलहाल 13 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

और पढ़ें: गुना में दलित नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपी फरार

वकील फैजल ने धारा 384 और 385 का उल्लेख करते हुए अदालत में दलील दी है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं ऐसी कोई भी चीजें वर्मा के पास से हासिल नहीं की गई हैं। यह धाराएं पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहीं हैं।

और पढ़ें: पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, वीडियो पर परिजनों ने उठाए सवाल