सौरव गांगुली मामले में लोकपाल ने कहा, दोनों पक्ष लिखित दलील दें
लोकपाल ने लगभग साढ़े तीन घंटे तक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ ऐडवोकेट बिश्वनाथ चटर्जी और शिकायतकर्ता रंजीत सील के अलावा सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की दलीलें भी सुनी
नई दिल्ली:
बीसीसीआई (BCCI) लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ने सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) के खिलाफ हितों के टकराव के मामले में पूर्व कप्तान और तीनों शिकायतकर्ताओं से लिखित दलील देने के लिए कहा है. बंगाल के तीन क्रिकेट प्रशंसकों भास्वती शांतुआ, अभिजीत मुखर्जी और रंजीत सील ने आरोप लगाया था कि सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) और आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सलाहकार की भूमिका सीधे तौर पर हितों का टकराव का मामला है.
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लोकपाल ने लगभग साढ़े तीन घंटे तक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ ऐडवोकेट बिश्वनाथ चटर्जी और शिकायतकर्ता रंजीत सील के अलावा सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की दलीलें भी सुनी.
न्यायमूर्ति जैन ने बैठक के बाद कहा, ‘मैंने दोनों पक्षों और बीसीसीआई (BCCI) की दलीलों को सुना और जल्द ही अपना आदेश पारित करूंगा. हालांकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से सुनवाई समाप्त हो गयी है, दोनों पक्ष अब अंतिम फैसला सुनाये जाने से पहले लिखित दलील दे सकते हैं.’
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सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) ने बैठक परिसर से निकलने के बाद कहा कि बैठक अच्छी रही. बता दें कि आज फिरोजशाह कोटला में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला करना है.
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