logo-image

सौरव गांगुली मामले में लोकपाल ने कहा, दोनों पक्ष लिखित दलील दें

लोकपाल ने लगभग साढ़े तीन घंटे तक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ ऐडवोकेट बिश्वनाथ चटर्जी और शिकायतकर्ता रंजीत सील के अलावा सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की दलीलें भी सुनी

Updated on: 21 Apr 2019, 10:59 PM

नई दिल्ली:

बीसीसीआई (BCCI) लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ने सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) के खिलाफ हितों के टकराव के मामले में पूर्व कप्तान और तीनों शिकायतकर्ताओं से लिखित दलील देने के लिए कहा है. बंगाल के तीन क्रिकेट प्रशंसकों भास्वती शांतुआ, अभिजीत मुखर्जी और रंजीत सील ने आरोप लगाया था कि सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) और आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सलाहकार की भूमिका सीधे तौर पर हितों का टकराव का मामला है.

और पढ़ें: IPL12, SRH vs KKR: कोलकाता को मिली लगातार 5वीं हार, हैदराबाद ने 9 विकेट से हराया

लोकपाल ने लगभग साढ़े तीन घंटे तक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ ऐडवोकेट बिश्वनाथ चटर्जी और शिकायतकर्ता रंजीत सील के अलावा सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की दलीलें भी सुनी.

न्यायमूर्ति जैन ने बैठक के बाद कहा, ‘मैंने दोनों पक्षों और बीसीसीआई (BCCI) की दलीलों को सुना और जल्द ही अपना आदेश पारित करूंगा. हालांकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से सुनवाई समाप्त हो गयी है, दोनों पक्ष अब अंतिम फैसला सुनाये जाने से पहले लिखित दलील दे सकते हैं.’

और पढ़ें: सचिन तेंदुलकर से गले मिलना चाहता है यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, कही यह बड़ी बात

सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) ने बैठक परिसर से निकलने के बाद कहा कि बैठक अच्छी रही. बता दें कि आज फिरोजशाह कोटला में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला करना है.