logo-image

रायगढ़ : पीएचई ( PHE) के पूर्व पदस्थ ईई को टेंडर घोटाले में 4 साल की जेल और एक लाख जुर्माना

ईई के साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को भी 2 साल की सजा कोर्ट ने सजा सुनाई है.

Updated on: 15 Feb 2019, 12:39 PM

नई दिल्ली:

रायगढ़ के पीएचई (PHE) विभाग में पूर्व में पदस्थ ईई करण सिंह को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये का साथ ही जुर्माना भी लगाया है. ईई के साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को भी 2 साल की सजा कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला टेंडर घोटाले का है. ईई करण सिंह पर पिछले कई सालों से धोखाधड़ी के अलावा अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किये गये थे. उसके बाद से ईई करण सिंह फरार हो गये थे. आरोप था कि पीएचई के ईई रहते करण सिंह ने लाखों के टेंडर में हेराफेरी की थी और ठेकेदार को लाभ पहुंचाया था.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश : बीजेपी के पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य के खिलाफ अब भोपाल कोर्ट में चलेगा हत्या का मामला

इस मामले में सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत का खुलासा हुआ था. गुरुवार को कोर्ट ने मामले में ईई को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा व 1 लाख का अर्थदंड व ठेकेदार सुधीर पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की लागत से हो रहा समुद्री जीवाश्म पार्क का विकास, पाए गए करोड़ों साल पुराने जीवाश्म

मामले की जांच में पता चला कि टेंडर फर्जी तरीके से छपवाया गया था और इसमें ठेकेदार की भी मिली भगत है.