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छत्तीसगढ़: पति की मौत के बाद भी विधवा पेंशन योजना से वंचित आदिवासी महिला, पंचायत नहीं सुन रही गुहार

महिला के पति का निधन हुए 9 साल गुजर चुके है लेकिन ग्राम पंचायत ने आज तक उसके पति का मृत्यु प्रमाण प्रदान नहीं किया गया है. जिस वजह से वो अब तक विधवा पेंशन योजना के लाभ से वंचित है.

Updated on: 01 Dec 2018, 12:33 PM

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की आदिवासी महिला को अपने हक के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. दरअसल महिला के पति का निधन हुए 9 साल गुजर चुके है लेकिन ग्राम पंचायत ने आज तक उसके पति का मृत्यु प्रमाण प्रदान नहीं किया गया है. जिस वजह से वो अब तक विधवा पेंशन योजना के लाभ से वंचित है. वहीं राशन कार्ड खो जाने के कारण उसे पिछले दो साल से उसका राशन बंद कर दिया गया है.

मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरबना में रंनमत अगरिया ने बताया कि उसके पति राजू की बीमारी से मौत हो गई थी. 9 साल बीत जाने के बाद भी अबतक उसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान नहीं दिया गया है. जिस वजस से उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महिला ने सरपंच के पास कई बार गुहार लगाई.

इसके अलावा महिला ने बताया कि पिछले दो साल से शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन की सुविधा भी नहीं मिला पा रही है.

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पीड़िता ने यह भी बताया कि उसका राशन कार्ड लाल रंग का कॉर्ड है इस कार्ड से उसे शासकीय उचित मूल्य दूकान से प्रतिमाह 35 किलो चावल प्राप्त होता था. लेकिन अब दुकान में मौजूदा विक्रेता उसे कहता है कि कार्ड के बिना राशन नही मिलेगा.

वहीं मनेन्द्रगढ़ के मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने पुरे मामले मे जल्द ही कार्यवाही कर और महिला को राशन देने की बात कर रही है .