कुत्ते के काटने से महिला की मौत, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन को पीड़ित के परिवार को 10 लाख का मुआवजा 3 महीने के भीतर देने का आदेश दिया है.
बिलासपुर:
कुत्ते के काटे जाने पर महिला की हुई मौत को लेकर दायर की गई पति की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन को पीड़ित के परिवार को 10 लाख का मुआवजा 3 महीने के भीतर देने का आदेश दिया है. वही शासन के द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद हाईकोर्ट ने डेढ़ लाख काटकर साढ़े 8 लाख देने का आदेश दिया है. बता दें कि बालोद जिले के गुंडरदेही में रहने वाले शोभाराम की पत्नी को आवारा कुत्ते ने काट लिया था जिसके कारण उसको रेबीज (Rabies) हो गया और महिला की मौत हो गई.
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर : बडगाम में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड, 2 आतंकी ढेर
पत्नी की मौत पर पति शोभाराम ने मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. शासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि दुर्ग और भिलाई के सरकारी अस्पताल में महिला का ईलाज करवाया गया था. जिसमे डेढ़ लाख तक खर्च किया गया था.
यह भी पढ़ें: बीकानेर जमीन मामला: ED ने रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे पूछताछ की, आज फिर होंगे हाजिर
शासन के द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने आदेशित किया कि डेढ़ लाख काटकर बाकी के साढ़े आठ लाख की राशि 3 महीने के अंदर पीड़ित को दे.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Sanatan Dharma: सनातन धर्म की बड़ी भविष्यवाणी- 100 साल बाद यह होगा हिंदू धर्म का भविष्य
-
Aaj Ka Panchang 25 April 2024: क्या है 25 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Ank Jyotish: इस तारीख को जन्में लोग होते हैं बुद्धिमान, लेकिन लोग उठाते हैं इनका फायदा
-
Laxmi Ganesh Puja: धन-वृद्धि और तरक्की के लिए इस तरह करें देवी लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा