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UGC ने दिया 7 संस्थानों को 'यूनिवर्सिटी' शब्द हटाने का आदेश, नहीं तो होगी 'डीम्ड' की मान्यता रद्द

यूजीसी कमीशन ने 29 डीम्ड विश्वविद्यालयों को लेटर जारी कर कहा है कि संस्थान 30 नवंबर शाम 4 बजे तक अपने नाम से यूनिवर्सिटी शब्द को हटा लें।

Updated on: 01 Dec 2017, 12:33 PM

नई दिल्ली:

यूजीसी कमीशन ने 29 डीम्ड विश्वविद्यालयों को लेटर जारी कर कहा है कि संस्थान 30 नवंबर शाम 4 बजे तक अपने नाम से यूनिवर्सिटी शब्द को हटा लें। इस लिस्ट में पुणे का सिम्बॉयसिस इंटरनेशल यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल हैं। ये लेटर यूजीसी की अधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है।

यूजीसी के सचिव पी. के. ठाकुर की ओर से 29 नवंबर को दो नोटिस जारी किए गए। इनमें से एक नोटिस 7 डीम्ड संस्थानों को भेजा गया, जिनके नाम के साथ 'यूनिवर्सिटी' शब्द जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरा नोटिस 22 डीम्ड संस्थानों को भेजा गया, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर खुद को 'यूनिवर्सिटी' दिखाया हुआ है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को फैसला सुनाया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने नाम में यूनिवर्सिटी का टाइटल नहीं लगा सकती हैं। संस्थान यूनिवर्सिटी शब्द हटाकर 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' शब्द का प्रयोग करें। इस आदेश की अनदेखी करने पर संस्थान को अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेट्स खोना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने 123 डीम्ड यूनिवर्सिटियों को नोटिस दिया था और कोई अन्य विकल्प तलाशने का निर्देश दिया था।

इस लिस्ट में पुणे के सिम्बॉयसिस के अलावा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, केएलई अकैडमी ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च, जेएन मेडिकल कॉलेज कैंपस, बेलगावी और मणिपाल अकैडमी ऑफ हायर एजुकेशन शामिल हैं।

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