सेक्शन 80C, 80CCD में टैक्स बचाने के लिए कौन है बेहतर, जानिए यहां
आम लोगों में टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. इस सेक्शन के जरिए टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है.
नई दिल्ली:
Income Tax: आयकर बचाने के लिए मार्केट में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. निवेश (Incestment), इंश्योरेंस (Insurance) और खर्च के जरिए आयकर बचाया जा सकता है. हालांकि सभी निवेश, इंश्योरेंस या खर्च के ऊपर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है. दरअसल, सिर्फ आयकर अधिनियम के तहत आने वाले खर्च के जरिए ही टैक्स (Tax) को बचाया जा सकता है. आज की इस रिपोर्ट हम सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD (1B) के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं.
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क्या है सेक्शन 80C
आम लोगों में टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. इस सेक्शन के जरिए टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. मान लीजिए कि आप 30 फीसदी टैक्स के दायरे में आते हैं तो भी आप इस सेक्शन के तहत आने वाले निवेश माध्यमों में निवेश के जरिए 45 हजार रुपये तक टैक्स की बचत कर सकते हैं. आयकर दाता एंप्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Saving Scheme- ELSS), यूलिप (ULIP), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme), जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) और नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) आदि में निवेश करके टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं.
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बता दें कि PPF में 15 साल और ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है. मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF) के ऊपर 7.9 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. बता दें कि PPF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. पीपीएफ अकाउंट (Public Provident Fund) खोलने के 5 साल के बाद विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से अकाउंट को बंद करने की अनुमति मिलती है. मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेशकों को 8.4 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है. कोई भी व्यक्ति अपनी 10 साल तक की बेटियों के नाम यह अकाउंट (Account) खोल सकता है. सुकन्या योजना के तहत मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. टैक्स डिडक्शन का फायदा लेने के लिए दो बच्चों के लिए दी गई ट्यूशन फीस को भी शामिल कर सकते हैं.
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सेक्शन 80CCD (1B) से कैसे उठाएं फायदा
आयकर दाताओं को सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. दरअसल, इस सेक्शन के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन बेनिफिट का लाभ सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन बेनिफिट से अलग मिलता है. सेक्शन 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme-NPS) में निवेश से टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है. मौजूदा समय में करदाताओं (Tax Payers) को Sec 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपये के निवेश के ऊपर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा अगर कोई कंपनी सैलरी का 10 फीसदी NPS स्कीम में 80CCD(2) के तहत जमा करती है तो उस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.
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