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ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े नियमों में होने जा रहा है ये बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

1 सितंबर से आपकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. ऐसे में ट्रैफिक और टैक्स से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है इसको जानना बेहद जरूरी है.

Updated on: 28 Aug 2019, 12:06 PM

नई दिल्ली:

1 सितंबर से आपकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. ऐसे में ट्रैफिक और टैक्स से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है इसको जानना बेहद जरूरी है. दरअसल, 1 सितंबर से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने जा रहे हैं. नए नियमों के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

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नए यातायात नियमों में जुर्माना बढ़ाया गया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए यातायात नियमों के तहत ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. वहीं दूसरी ओर सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में नए नियमों के तहत जिम्मेदारी भी तय की गई है.

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कार या दो पहिया वाहनों के इंश्योरेंस में होगा बदलाव
वहीं कार या दो पहिया वाहनों के इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी 1 सितंबर से बदलाव होने जा रहा है. इंश्योरेंस कंपनियां 1 सितंबर से वाहनों को भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में नुकसान के लिए इंश्योरेंस कवर दे पाएंगी. इसके अलावा तोड़फोड़ और दंगे से होने वाले नुकसान को भी कंपनियां कवर करेंगी. बता दें कि IRDA ने जुलाई में इंश्योरेंस कंपनियों से नए नियमों को 1 सितंबर से लागू करने को कहा था.

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1 सितंबर से टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सरकार ने पुराने टैक्स के मामलों को निपटाने के लिए योजना लॉन्च की है. टैक्स पेयर्स इस स्कीम के जरिए टैक्स का भुगतान कर पाएंगे. इस स्कीम के जरिए टैक्स का भुगतान करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.