पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) की इस सुविधा के जरिए कम ब्याज पर ले सकते हैं लोन, जानें कैसे
निवेशकों को PPF पर कर्ज लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए 36 महीने का समय मिलता है.
नई दिल्ली:
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF) निवेश के तौर पर निवेशकों की पहली पसंद रहा है. इसके अलावा PPF टैक्स बचाने और सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर भी माना जाता है. निवेश की रकम पर टैक्स छूट, मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिटर्न (Tax Free Return) इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है. निवेशक पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं.
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कम ब्याज पर ले सकते हैं लोन
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) की एक और खास सुविधा भी है जिसके तहत बगैर गारंटी के बैंकों के मुकाबले कम ब्याज (Interest) पर लोन मिलता है. गौरतलब है कि PPF अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा किया जा सकता है.
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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर कर्ज लेने के क्या हैं फायदे
निवेशकों को PPF पर कर्ज लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए 36 महीने का समय मिलता है. लोन पास होने वाले महीने के अगले माह से अवधि को माना जाता है. कर्ज की ब्याज दर PPF पर मिलने वाले ब्याज से सिर्फ 2 फीसदी ज्यादा होती है. बैंकों के पर्सनल लोन की ब्याज दर के मुकाबले PPF पर लेने वाले लोन की ब्याज दर काफी कम होती है. मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) ब्याज दर 7.9 फीसदी है. एक बार ब्याज दर तय होने जाने के बाद पूरी अवधि में वही दर रहती है.
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PPF पर कर्ज लेने के लिए जरूरी नियम
इस सुविधा के तहत लोन लेने के लिए PPF अकांउट का दो वित्त वर्ष पूरा होना जरूरी है. तभी आपको लोन मिल पाएगा. हालांकि कर्ज की लिमिट पीपीएफ बैलेंस के 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है. पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद लोन नहीं ले सकते हैं.
निवेशकों को एक और फायदा मिलता है कि वह एक लोन पूरा होने के बाद दूसरा लोन भी ले सकते हैं. 36 महीने में लोन नहीं चुकाने पर PPF पर मिल रहे ब्याज से 6 फीसदी ज्यादा ब्याज चुकाना होता है. मान लीजिए कि निर्धारित अवधि में कर्ज का मूलधन चुका दिया है, लेकिन ब्याज का कुछ हिस्सा शेष है. ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट से पैसा काटा जाता है.
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