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अब ये लोग इस तारीख तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), CBDT ने लिया बड़ा फैसला

CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न ​(Income Tax Return-ITR) और Tax Audit Reports दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है.

Updated on: 27 Sep 2019, 01:25 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न ​(Income Tax Return-ITR) और Tax Audit Reports दाखिल करने की आखिरी तारीख (Last Date To File ITR) को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है. CBDT द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिन टैक्स पेयर्स के अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत है उन्हीं के लिए समयसीमा में यह बढ़ोतरी की गई है.

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नोटबंदी के दौरान संदिग्ध मामलों के आकलन की समयसीमा भी बढ़ी
CBDT ने नोटबंदी के बाद पैसा जमा करने वाली करीब 87,000 इकाईयों का आयकर आकलन पूरा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के लिए भी समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल आकलन को पूरा करने की समयसीमा 30 सितंबर ही है जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. बता दें कि 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के तहत अधिकारियों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. यही वजह है कि समयसीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को आदेश के जरिए नई समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. उनका कहना है कि बोर्ड ने दूसरी बार है जब समयसीमा को बढ़ाया है. बता दें कि पूर्व में अंतिम तारीख 30 जून थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन क्लीन मनी' को शुरू किया था. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जुलाई में ही CBDT से समयसीमा को बढ़ाने की अपील की थी.