नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पेंशन (Pension) नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब इनको मिलेगा ज्यादा पैसा
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार समय-समय पर पेंशन (Pension) के नियमों में संशोधन करती रहती है. इस बार जो संशोधन किया गया है, उससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है.
नई दिल्ली:
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पेंशन (Pension) की नियमों को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है. रिटायरमेंट (Retirement) के बाद आम आदमी के लिए पेंशन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है. बता दें कि केंद्र सरकार समय-समय पर इसके नियमों में संशोधन करती रहती है. इस बार जो संशोधन किया गया है, उससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन के मुताबिक सात साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे. माना जा रहा है कि इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा.
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एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे नए नियम
इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी. अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे. सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे.
पेंशन पाने के लिए शर्तों को पूरा करना जरूरी
अधिसूचना के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर, 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है. उनके परिजनों को एक अक्टूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी. इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रैच्यूटी के संदर्भ में ग्रैच्यूटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी. कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रैच्यूटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगा.
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कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार का मानना है कि पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति अधिक जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में उसका वेतन भी कम होगा इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 54 में संशोधन किया है.
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