ITR: आयकर रिटर्न भरते समय रहें सावधान, नहीं तो हो सकती है दिक्कत
फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (IT Return) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FY2018-19 यानी एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नया आईटीआर फॉर्म अधिसूचित (Notify) कर दिया है.
नई दिल्ली:
फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (IT Return) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में अगर आप Income Tax Return भरने जा रहे हैं तो आपके लिए इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. अगर आपने इन गलतियों को हल्के में ले लिया तो आपको भारी मुसीबत उठानी पड़ सकती है. क्या हैं वो ध्यान देने वाली बातें जिनपर आपको नजर रखनी है. आइये जान लेते हैं.
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- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए. सही जानकारी नहीं देने पर आपको नोटिस मिल सकता है. ITR फॉर्म में बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य निवेश की पूरी जानकारी भरनी चाहिए. सही जानकारी नहीं देने पर हुई कोई गड़बड़ी टैक्स चोरी के दायरे में मानी जाएगी.
- आपको अपना नाम और पता बिल्कुल सही भरना चाहिए. शायद आपको जानकारी ना हो कि रिटर्न फाइल करते हुए मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक और पैन कार्ड डिटेल सही नहीं डालते तो भी इनकम टैक्स का नोटिस मिलने की आशंका है.
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- अगर गलती से गलत फॉर्म भर दिया तो भी आपकी मुश्किल बढ़ने की आशंका है. आपको सही फॉर्म भरना बेहद जरूरी है.
- आयकर रिटर्न भरते समय कुछ लोग सैलरी कम करके लिखते हैं. अगर ऐसा करते हैं तो कभी भी मुश्किल में आ सकते हैं. आपकी सही इनकम और बैंक खातों में ब्याज से होने वाली आय का पूरा ब्यौरा लिखना बेहद जरूरी है.
- सही समय पर रिटर्न भरना बेहद जरूरी है. सही वक्त पर रिटर्न नहीं भरने पर आप मुसीबत में आ सकते हैं. कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ITR भर लिया जाए.
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बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FY2018-19 यानी एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नया आईटीआर फॉर्म अधिसूचित (Notify) कर दिया है. नए नोटिफाइड फॉर्म ITR 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल टैक्सपेयर्स से रिटर्न फॉर्म्स में अधिक जानकारी मांगी गई है.
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