नहीं बढ़ी है ITR फाइल करने की तारीख, वायरल मैसेज पर आयकर विभाग ने दी सफाई
Income Tax Return: आयकर विभाग ने कहा है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख के विस्तार से संबंधित एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है. विभाग स्पष्ट करता है कि यह आदेश वास्तविक नहीं है.
नई दिल्ली:
सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की तारीख बढ़ने को लेकर वायरल हो रहे मैसेज पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सफाई दी है. आयकर विभाग ने कहा है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख के विस्तार से संबंधित एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है. विभाग स्पष्ट करता है कि यह आदेश वास्तविक नहीं है. टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2019 की आखिरी तारीख के भीतर रिटर्न फाइल कर दें.
यह भी पढ़ें: एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) के इस नियम में बदलाव से आपके हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी
31 अगस्त है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
बता दें कि 31 अगस्त यानि कल (शनिवार) आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) हमेशा निर्धारित समयसीमा के अंदर फाइल कर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Income Tax Dept: An order is being circulated on social media pertaining to extension of due date for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine. Taxpayers are advised to file Returns within extended due date of 31 August, 2019. pic.twitter.com/xaKllRtgEX
— ANI (@ANI) August 30, 2019
यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, पढ़ें पूरी खबर
2017 के बजट में किया गया था जुर्माने का ऐलान
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया. इससे पहले समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था. अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया.
यह भी पढ़ें: अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिया बड़ा बयान
ITR भरने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
ITR भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है. आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना है. आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्स देता है. इसके बाद आप बगैर दिक्कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी