E-Refund सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया ये नियम
आयकर विभाग 1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड जारी कर रहा है. AY2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है.
नई दिल्ली:
फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (IT Return) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आप Income Tax Return भरने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आयकर विभाग (IT Department) केवल ई-रिफंड जारी कर रहा है. ई-रिफंड करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जा रहा है. आयकर विभाग 1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड जारी कर रहा है. AY2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है.
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बैंक अकाउंट से PAN लिंक करना जरूरी
टैक्स रिफंड पाने के लिए करदाताओं को बैंक अकाउंट को PAN से लिंक करना जरूरी है. बैंक अकाउंट सेविंग, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो सकता है. बैंक अकाउंट को PAN से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अकाउंट को पैन से लिंक किया जा सकता है.
गौरतलब है कि अभी तक टैक्स रिफंड दो तरीके से जारी किए जाते थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड बैंक अकाउंट में भेज देता था. इसके अलावा चेक के जरिए भी टैक्स रिफंड जारी किया जाता था. आयकर विभाग अब सिर्फ ई-रिफंड (E-Refund) जारी करेगा.
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