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खुशखबरी! 9 सितंबर से मोदी सरकार बेचने जा रही है सस्ता सोना, जानें इसके बारे में सबकुछ

सोने की लगातार चढ़ती कीमतों के बीच मोदी सरकार निवेशकों को सस्ती दरों में सोना खरीदने का मौका देने जा रहे हैं.

Updated on: 08 Sep 2019, 06:20 PM

नई दिल्ली:

सोने की लगातार चढ़ती कीमतों के बीच मोदी सरकार निवेशकों को सस्ती दरों में सोना खरीदने का मौका देने जा रहे हैं. निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मुल्य से सस्ता सोना खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं इसकी ब्रिकी होने पर आयकर नियमों (Income tax rule) के तहत छूट मिलेगी. यह निवेश योजना 9 से 13 सितंबर तक चलेगी. यानी कल से निवेश की तारीख शुरू होने जा रही है. पांच दिन तक आप सरकारी योजना में निवेश करके फायदा कमा सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि कि सोमवार (9 सितंबर) को खुल रहे सरकारी स्वर्ण बांड (Gold Bond) की नई श्रृंखला के लिए कीमत 3,890 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है. यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत आप 3,890 रुपए प्रति ग्राम सोना खरीद सकते हैं.

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ऑनलाइन खरीदने पर 50 रुपए अतिरिक्त छूट मिलेगी

इतना ही नहीं अगर गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है. मतलब 3,840 रुपए प्रति ग्राम सोना खरीद सकते हैं.

यहां खरीद सकते हैं गोल्ड
आप बैकों, एनएसई, डाकघरों और बीएसई से गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं. इसके साथ ही स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए भी खरीद सकते हैं.
कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1 ग्राम सोने में कर सकता है निवेश

8 साल से पहले बेचने पर लगेगा टैक्स

गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता का समय 8 साल होता है. इसपर सालाना 2.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है. इसपर कोई कर कटौती नहीं होती है. लेकिन अगर बॉन्ड को 3 साल के बाद और 8 साल से पहले बेचा जाता है तो इसपर 20 प्रतिशत की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. वहीं जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है और फिर इसे बेचते हैं तो ब्याज करमुक्त होगा.
इस योजना के तहत आप 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकते हैं. वहीं न्यूनतम एक ग्राम होना चाहिए.

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सरकारी स्वर्ण बांड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी

सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से सरकारी स्वर्ण बांड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी. गोल्ड बॉन्ड में वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश एक ग्राम है, जबकि अधिकतम सीमा 500 ग्राम है. व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम रखी गई है.