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ITR: एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नए ITR फॉर्म, 31 जुलाई तक भर सकते हैं रिटर्न

नए नोटिफाइड फॉर्म ITR 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल टैक्सपेयर्स से रिटर्न फॉर्म्स में अधिक जानकारी मांगी है

Updated on: 19 Apr 2019, 07:18 AM

नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FY2018-19 यानी एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नया आईटीआर फॉर्म अधिसूचित (Notify) कर दिया है. नए नोटिफाइड फॉर्म ITR 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल टैक्सपेयर्स से रिटर्न फॉर्म्स में अधिक जानकारी मांगी है. नए ITR फॉर्म में टैक्स पेयर्स को इस बार भारत में निवास के दिनों की संख्या, अनलिस्टेड शेयर्स की होल्डिंग और टीडीएस होने पर किरायेदार का पैन जैसी नई जानकारियां देनी पड़ेंगी.

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आपको बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है. पिछले साल आईटीआर-1 फॉर्म में हाउस प्रॉपर्टी से आय की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी. आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. यह उन लोगों के लिए जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है.

ITR-1 सहज
ITR-1 फॉर्म ऐसे नागरिकों के लिए हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज से होने वाली इनकम होती है. ITR 1 सहज एक पेज का फॉर्म है. 50 लाख तक की इनकम तीन तरह से होनी चाहिए. पहली सैलरी या पेंशन से आय, दूसरी एक हाउस प्रॉपर्टी से आय और तीसरी अन्य स्रोतों से आय. हालांकि नोटिफाई किए गए फॉर्म के मुताबिक इस फॉर्म को कंपनी का डायरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता. वह व्यक्ति भी जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

ITR 2
आईटीआर- 2 फॉर्म उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों (HUFs) के लिए है, जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ नहीं होता है. आईटीआर-2 में आपको अपने निवास स्थान से जुड़ी जानकारी देनी होगी कि आप वित्त वर्ष 2018-19 में आप वहां के निवासी थे या नहीं. या साधारण निवासी थे और नॉन-रेजिडेंट थे. अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो आपको आईटीआर-2 में इसकी जानकारी देनी होगी. इस जानकारी में कंपनी, पैन, शेयरों की संख्या और आपके द्वारा खरीदे या बेचे गए शेयरों की जरूरत होगी.

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ITR 3
आईटीआर- 3 उन लोगों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) द्वारा भरे जाते हैं, जिनकी आय व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ के जरिये होती है.

ITR 4 सुगम
आईटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही व्यापार और पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं.

ITR 5
आईटीआर- 5 इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ITR-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है.

ITR 6
आईटीआर- 6 फॉर्म सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है.