ITR: इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के टॉप 5 Investment Tips
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है.
नई दिल्ली:
ITR: वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आज हम इस रिपोर्ट में आपको इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के 5 बेहतरीन निवेश के तरीके (Investment Tips) बताने जा रहे हैं. क्या हैं वो तरीके आइये जानते हैं.
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EPF पर 80C के तहत टैक्स छूट
EPF अकाउंट में कर्मचारी की तरफ से जमा रकम पर Section 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है. वहीं नियोक्ता (Employer) द्वारा जमा किए जाने वाला दूसरा हिस्सा भी Tax Exemption के तहत आता है. हालांकि नियोक्ता का हिस्सा बेसिक सैलरी के 12 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा की रकम पर कर (Tax) चुकाना पड़ेगा.
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शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न - Return On Shares Or Equity Mutual Fund
अगर आपने शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है. तो भी आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, 1 साल बाद शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री पर मिलने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) की श्रेणी में आता है. सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी कर नहीं लगाती है. निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंट भी टैक्स फ्री होता है.
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शादियों में मिले उपहार पर टैक्स छूट - Tax Exemption On Marriage Gift
शादियों में मित्रों और रिश्तेदारों से मिले उपहार पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है. हालांकि इसके लिए ये जरूरी है कि यह उपहार शादी के आस-पास दिए गए हों. साथ ही उपहार की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इससे ज्यादा कीमत होने पर टैक्स के दायरे में आ जाएगा.
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जीवन बीमा की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री
जीवन बीमा (Life Insurance) कराने पर उसके दावे (Claim) या परिपक्वता (Maturity) पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि पॉलिसी का प्रीमियम सम एश्योर्ड (Sum Assured) के 10 फीसदी से ज्यादा ना हो. निवेशकों को प्रीमियम की अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना पड़ेगा. वहीं कुछ मामलों में जैसे परिवार के विक्लांग, गंभीर बीमारी से जूझ रहे सदस्य के लिए ली गई पॉलिसी का प्रीमियम Sum Assured का 15 फीसदी भी हो सकता है.
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में मिली राशि पर टैक्स छूट
जिन व्यक्तियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लिया है. उन्हें 5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने फिलहाल यह सुविधा केवल सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को दी है. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को यह सुविधा फिलहाल नहीं है.
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