ITR फाइल के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, जल्दी करें नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना
आईटीआर (ITR) फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
नई दिल्ली:
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return): इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आयकर दाताओं के पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं. टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) हमेशा निर्धारित समयसीमा के अंदर फाइल कर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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2017 के बजट में किया गया था जुर्माने का ऐलान
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया. इससे पहले समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था. अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया.
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ITR भरने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
ITR भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है. आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना है. आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्स देता है. इसके बाद आप बगैर दिक्कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
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आयकर विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है कि आईटीआर के फॉर्म में जानकारियां डालते वक्त ब्राउजर में वापस बटन या बैकस्पेस पर क्लिक न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे. इसके बाद आपको दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी. इसके अलावा फॉर्म में अपनी सैलरी या कमाई की रकम की डिटेल दे रहे हैं तो वह भारतीय रुपये में ही होना चाहिए. डॉलर या अन्य करेंसी में भी अगर आपकी कमाई होती है तो उसे रुपये में बदलें और फिर फॉर्म में भरें.
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देरी से फाइल करने पर लगता है इतना जुर्माना
अब आप यह जान लीजिए कि अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया में देरी की तो जुर्माना कितना पड़ेगा. अगर आपने देरी की और 31 अगस्त के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल किया तो आप पर पांच हजार रुपये जुर्माना पड़ेगा. एक जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक फाइल किया तो दस हजार रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे.
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इसमें खास बात यह भी है कि पांच लाख रुपये तक की कुल आमदनी वाले छोटे करदाताओं से ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपये ही जुर्माना वसूला जा सकता है. इससे अधिक की आय वालों से जुर्माना भी ज्यादा पड़ेगा. वहीं, अगर किसी की कुल आय टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
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